“नगरनौसा थाना में जिस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस आवेदन का लेखक तीना गांव के ही ऋषिकेष कुमार पिता अनील कुमार का नाम दर्ज है तथा उस आवेदन पर मृतक के भाई का सिर्फ हस्ताक्षर का उल्लेख है। आवेदक ने जिस तरह की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, मानो वह पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह हो और पुलिस मौके पर पहुंच कर सब कुछ संभाल लिया हो…………..?
नालंदा दर्पण। नगरनौसा थानान्तर्गत एनएच-30 ए किनारे तीना-महमदपुर गांव के बीच हुई सरेआम हत्या का आरोप स्थानीय हरनौत जदयू विधायक एवं पूर्व मंत्री हरिणारायण सिंह के भाई एवं भतीजा पर लगा है।
भादवि की धारा-302,120बी,34 के तहत नगरनौसा थाना में दर्ज कांड संख्या-135/19 में मृतक शैलेश गोप के भाई शैलेन्द्र कुमार ने लिखा है कि उसका भाई शैलेश कुमार करीब 15 वर्षों से सुरेश प्रसाद के यहां रहकर डाइवरी का काम करता था।
बीते कल यानि 22 नवबंर,19 को वह अम्बेस्डर कार नंबर-BR1BO387 को रामघाट से लेकर सुरेश महतो के होटल पर जैसे ही आया कि करीब 4:40 बजे शाम होटल में बैठे तीन लोग बाहर निकले, जिसे होटल मालिक सुरेश महतो द्वारा आदेश दिया गया। उसी पर तीनों व्यक्ति जिसमें स्वारथ बेलदार के द्वारा गोली चला दिया गया। जो उसके भाई के सर के पिछे लगा।
इसी बीच दो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बारी-बारी से गोली चला दिया गया, जिससे एक गोली उसके भाई के कान तथा गर्दन के पिछे लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसके बाद सभी व्यक्ति नगरनौसा की तरफ भाग गए। इसी बीच नगरनौसा थाना की पुलिस पहुंच गई। यह हत्या सुरेश महतो द्वारा शाजिस के तहत कराया गया है।
मृतक के भाई ने प्राथमिकी में घटना का कारण बताते हुए यह भी आरोप लगाया है कि सुरेश महतो का पुत्र भुषण महतो से उसके भाई शैलेश कुमार उर्फ जट्टा से ड्रायवरी वेतन को लेकर वाद-विवाद हुआ था। उसी कारण उसके भाई की हत्या कर दिया गया।
दर्ज प्राथमिकी में सुरेश महतो पिता रामशरण महतो, स्वारथ बेलदार पिता कैलू बेलदार एवं भूषण महतो पिता सुरेश महतो को नामजद करते हुए अन्य तीन अज्ञात सभी साकिन रामघाट महमदपुर, थाना नगरनौसा, जिला-नालंदा निवासी का उल्लेख है।