“वेशक नियमों का पालन करवाने वाले खुद उनका माखौल उड़ा रहे हैं। दूसरों का चालान काटने वाले बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। सरकारी वाहनों में सीट बेल्ट खोजना तो गुनाह है। कई विभागों की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर दनदनाती फिरती हैं। अन्य कागजों की कौन कहे। इन पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है………………”
बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। एक सितम्बर से जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस व स्थानीय पुलिस लोगों का चालान काटने में लगे हैं।
फायदा यह है कि भारी जुर्माने से लोगों में डर बन गया है। सड़क पर हेलमेट पहनकर चलने वाले लोगों की संख्या अधिक नजर आ रही है। हां सरकारी कर्मी और अधिकारी जरुर नियम का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।
इधर बिहार शरीफ डीटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ बढ़ गयी है। रोज 100 से 150 आवेदन आ रहे हैं। पहले महीने में एक हजार के करीब लाइसेंस बनते थे, इस महीने यह आंकड़ा 5000 पहुंचने की उम्मीद है।
लोग हेलमेट पहनने लगे हैं। नियमों की अनदेखी पर कहा कि धीरे-धीरे सभी कार्रवाई की जद में आयेंगे, चाहे वह कोई भी रहे। सभी को परिवहन नियम का पालन करना होगा।
जिले में बिना नंबर प्लेट के चलने वाली गाड़ियों की संख्या काफी है। बिहार शरीफ नगर निगम की अधिकतर गाड़ियों के कागज नहीं है। प्राइवेट स्कूल के वाहनों में भी नियमों की खुल्लम-खुल्ला अनदेखी हो रही है।
अधिकतर प्रशासनिक विभागों के अधिकारी प्राइवेट वाहनों पर घूम रहे हैं। चालक की कमी के कारण पुलिस जीप भी प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं। इनमें से कोई भी सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करता।
एक सितंबर से वाहन चेकिंग के प्रति पुलिसिया सक्रियता को लोग कई तरह से ले रहे हैन। लोगों का कहना है कि वाहन चालकों के लिए बनाये गये नये नियम उनके हित के लिए ही हैं।
लोगों का कहना है कि पुलिस व अन्य जांचकर्ता के लिए यह अभियान ‘कमाई’ का जरिया बन गया है। वाहन चेकिंग भी शराब की धराई-पकड़ायी की तरह ‘उनके’ लिए दूध देने वाली गाय बन गयी है।
पुलिस का मानना है कि 40 किलोमीटर से अधिक रफ्तार को ओवर स्पीड माना जाता है। इस पर फाइन लेने का प्रावधान है। लेकिन, लोगों का मानना है कि सीएम के काफिले को छोड़ भी दें तो किसी मंत्री अथवा आलाधिकारी की गाड़ी शायद ही इससे कम स्पीड में चलती है।
पहले के मुकाबले जुर्माने की राशि दस गुना तक बढ़ गयी है। ट्रिपल लोडिंग में अब 100 के मुकाबले 1000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 500 की जगह अब 5000 देने पड़ेंगे।
नयी बात है कि हेलमेट नहीं पहनने पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25000 रुपए का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। अभिभावक दोषी होंगे। तीन साल की सजा भी होगी।
वहीं नाबालिग को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार का जुर्माना होगा।