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    Friday, April 19, 2024
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      शराब माफिया ‘बल्लुआ’उर्फ‘पल्लुआ’ समेत 3 लोगों को मिली 10 साल की सजा

      नालंदा दर्पण। पुलिस-मीडिया-न्यायालय को खुली चुनौती देने वाला बेन ईलाके का कुख्यात शराब कारोबारी अंततः कानून के शिकंजे में कस ही गया। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा- 30(ए) के तहत 3 लोगों दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कारावास एवं 5 लाख रुपए अर्थ दंड की सजा दी है। जुर्माना की राशि न देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी है।

      rajgir police wine crime 2 1 राजगीर कांड संख्या-31/19, जीआर नं.-642/19  के सजायाफ्ता सभी तीन अभियुक्त बेन थाना के अकौना गांव निवासी संजय प्रसाद उर्फ बल्लू प्रसाद पिता-रामदहिम प्रसाद, कुतलुपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पिता शिवचरण प्रसाद, मोतिया बिगहा गांव निवासी सुबोध यादव पिता राम विकास यादव निवासी मोतिया बिगहा हैं।

      बता दें कि नालंदा जिले के राजगीर में बेन थाना पुलिस ने एक वांटेड को दबोचने के लिए वीरायतन के पास कार्यानंद नगर अवस्थित एक नवनिर्मित-निर्माणाधीन गोदामनुमा भव्य मकान में छापामारी कर उस मकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की थी।rajgir police wine crime 33

      यह बेन थानाध्यक्ष पिंकी प्रसाद और उत्पाद विभाग के एसआई अरुण कुमार एवं राजगीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई  थी।

      तब जिस तरह से यहां प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि राजगीर और उसके आसपास में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है और एक बड़ा माफिया तंत्र यहां सक्रीय है।

      तब इस पुलिस कार्रवाई को लेकर एक्सपर्ट मीडिया न्यूज साइट पर प्रकाशित खबर थी……

      ?राजगीर में अवैध शराब का बड़ा खुलासा, नवनिर्मित मकान निकला बड़ा गोदाम

      ?वीडियोः आईए सब मिलकर ऐसे ढीठ शराब माफियाओं को नालंदा से उखाड़ें 

      ? सुनिए ऑडियोः एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत में पुलिस-मीडिया-न्यायालय को लेकर क्या कहा था शराब माफिया संजय प्रसाद उर्फ बल्लू प्रसाद उर्फ पल्लु ने…….

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