नालंदा दर्पण डेस्क। पटना हाई कोर्ट जुवेनाईल कमिटी के निर्देश पर आगामी 10 जुलाई को नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई है। जिसमें लंबित सामान्य एवं गंभीर अपराधों की समीक्षा की जाएगी।
किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने नालंदा पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस. को प्रषित पत्र में लिखा है कि पटना हाई कोर्ट जुवेनाईल कमिटी द्वारा लंबित सामान्य एवं गंभीर प्रकृति के मामलों का निपटारा यदि अधिनियम के द्वारा प्रदत विहित समय के अंदर नहीं हुआ तो 10 जुलाई को विशेष बैठक आयोजित कर निस्तारण करने का आदेश प्राप्त हुआ है।
वर्तमान में नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद में करीब 150 सामान्य एवं 500 गंभीर प्रकृति के मामले लंबित हैं। जिन वादों में पुलिस द्वारा अब तक अंतिम प्रपत्र विहित समय के अंदर समर्पित नहीं किया गया है। अथवा विहित समय के अंदर जाँच प्रक्रिया परिषद में नहीं हो पाई है।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि नालंदा जिले के सभी थाना प्रभारी सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं नोडल जिला बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को अपने स्तर से यह निर्देश दें कि उनके थाने में जितने भी सामान्य प्रकृति के मामले, जिनमें 3 वर्ष तक की कारावास की सजा है और गंभीर प्रकृति के मामले के आरोपी किशोर के विरुद्ध मामले लंबित हैं। उन सभी आरोपी किशोर के अभिभावक एवं संरक्षक को यह सूचित करें कि वे अपने बच्चों के 10 जुलाई की बैठक में उपस्थित रहें।
साथ ही विशेष बैठक के दिन कोविड-19 संक्रमण काल को देखते हुए विशेष अतिरिक्त पुलिस बल भी किशोर न्याय परिषद में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें, ताकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मामले का निस्तारण किया जा सके।
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