बिहार शरीफ

कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ बिहारशरीफ, खुलेंगी सभी दुकानें

“नालन्दा में 3 जून के बाद सभी आपदा राहत केंद्र तथा 15 जून के बाद सभी क्वारंटाइन सेन्टर बन्द कर दिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन का अनुपालन करना होगा...

बिहारशरीफ(डॉ अरुण कुमार मयंक)।  बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र को आज कंटेनमेंट जोन से मुक्त घोषित कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में भी कल 2 जून से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है।

कल से बिहारशरीफ में सभी दुकानें खुलेंगी। दूकानों को समय-समय पर सैनिटाइज करते रहना है। दुकानदार-खरीदार सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। दुकानों में किसी भी हालत में भीड़ नहीं लगानी है।

यह जानकारी नालन्दा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने आज बिहारशरीफ समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

उन्होंने लॉक डाउन-5 (अनलॉक-1) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मीडिया ब्रीफिंग की।

श्री सिंह ने आगे बताया कि बस /ऑटो /ई-रिक्शा आदि में निर्धारित सीटिंग क्षमता के अनुसार ही परिचालन की अनुमति दी गई है। सवारी वाहनों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहना होगा।

इन वाहनों में यात्रा करने वाले सभी सवारियों एवं वाहन कर्मियों के लिए मास्क / फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही श्री सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दुकानों/ प्रतिष्ठानों में भी मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनिवार्यता कर दी गई है। एक बार में 5 से अधिक ग्राहकों का दूकान पर जमावड़ा नहीं लगाना होगा। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो दुकान का लाइसेंस भी जब्त कर लिया जा सकता है।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीएम ने कहा कि पूरे नालन्दा जिला में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कैटेगरी ‘ए’ वाले क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों को ही 15 जून तक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। शेष अवधि होम क्वॉरेंटाइन में बिताएंगे लोग।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने स्पष्ट कहा कि नालन्दा जिला में 3 जून के बाद संचालित सभी आपदा राहत केंद्र  तथा 15 जून के बाद सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे।

डीएम ने आगे बताया कि इंडिविजुअल सेंपलिंग के साथ-साथ समूह सेंपलिंग (पुल सेंपलिंग) द्वारा कोरोना जांच कराई जा रही है। पुल सेंपलिंग में बगैर लक्षण वाले प्रवासियों, इनके संपर्क में आने वाले लोगों तथा भीड़-भाड़ वाले इलाके से रेंडम पुल सेंपलिंग कराई जा रही है।

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