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BPSC TRE-3 को लेकर शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की बढ़ाई टेंशन, फिर मांगा रोस्टर

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Education department increased the tension of the candidates regarding BPSC TRE-3, again asked for roster

नालंदा दर्पण डेस्क। BPSC TRE-3 : बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक  बैद्यनाथ यादव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक (9–10) एवं उच्च माध्यमिक (11-12) विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-26 / 2023 (प्रथम चरण TRE-1) एवं विज्ञापन संख्या-27/2023 (द्वितीय चरण TRE-2) के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE- 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में पत्र लिखा है।

निदेशक ने लिखा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2023 जो दिनांक 10.04.2023 को अधिसूचित हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या- 26 / 2023 प्रथम चरण TRE -1 एवं विज्ञापन संख्या- 27 / 2023 द्वितीय चरण TRE-2 के तहत नियुक्त की कार्रवाई की गई है। उसके बाद पुनः तृतीय चरण TRE-3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है।

विभागीय पत्रांक 350 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा माध्यमिक (9 -10) एवं उच्च माध्यमिक (11-12) विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-I – 26 / 2023 (प्रथम चरण TRE – 1) एवं विज्ञापन संख्या- 27 / 2023 (द्वितीय चरण TRE-2) के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति को विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित कराते हुए TRE -1 एवं TRE-2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण समाशोधन कराने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने द्वारा बगैर बैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई कर विभाग को प्रेषित किया गया था। जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है।

इसीलिए माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक- 849 दिनांक-19.03.2024 के द्वारा मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत विद्यालय अध्यापक के पदों का जिलावार एवं विषयवार संख्या भेजते हुए TRE-2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहृत बिन्दु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए भेजने का निर्देश दिया गया था। सभी जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर मुख्यालय को भेज दिया गया है।

निदेशक ने आगे लिखा है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी संख्या- 16760 / 2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में दिनांक- 20.06.2024 को पारित आदेश में Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Amendment Act, 2023 एवं Bihar Reservation (in Admission to Educational Institutions) Amendment Act, 2023 को ultra vires कर दिया गया है। इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा TRE – 3 के तहत दोनों बार भेजे गए रोस्टर पंजी निरस्त समझे जायेंगे।

इसीलिए निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि माध्यमिक (9-10) एवं उच्च माध्यमिक (11-12) विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या- 26 / 2023 (प्रथम चरण TRE- 1) एवं विज्ञापन संख्या-27/2023 (द्वितीय चरण TRE- 2) के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति जिसे मंत्रिपरिषद् के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित किया जा चुका है, उसके साथ TRE- 1 एवं TRE- 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए (जो पूर्व से ही जिलों द्वारा संख्या प्रतिवेदित है) TRE- 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहृत बिन्दु के पश्चात् आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE-3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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