चंडी (नालंदा दर्पण)। चंडी प्रखंड में एक ग्राम कचहरी सदस्य के मासिक भते को हड़पने का मामला सामने आया है।
सदस्य ने आरोप लगाया है कि उनका छह हजार रुपए मासिक भते उनके ही सरपंच और कचहरी सचिव ने जाली हस्ताक्षर कर निकाल लिया है।
द्वितीय अपीलीय अधिकार की सुनवाई के बाद आदेश के आलोक में चंडी बीडीओ ने थानाध्यक्ष को एफआईआर कर मामले की छानबीन का आदेश दिया है।
चंडी प्रखंड के चंडी पंचायत के वार्ड संख्या 9 के ग्राम कचहरी सदस्य अजित कुमार ने 26 मई,2020 को प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अगले दिन पंचायती राज पदाधिकारी, नालंदा को आवेदन देकर चंडी पंचायत के सरपंच और कचहरी सचिव पर मासिक भत्ता निकालने का गंभीर आरोप लगाया।
आवेदन में कहा गया है कि उनका मासिक भत्ता 1अप्रैल, 2018 से 31अक्तुबर तक कुल 3500 रूपये तथा 1 नवबंर से मार्च, 2019 तक 2500 रूपए यानी कुल छह हजार रुपए उनके जाली हस्ताक्षर कर निकाल लिए गए। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो आपसे गुहार लगा रहा हूं।
लेकिन जब बीडीओ और पंचायती राज पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं कि तो अजीत कुमार ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास परिवाद दायर किया।
हालांकि पहले अपीलीय प्राधिकार सुनवाई में यह कहकर कि सभी पंच, सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में उनका भता दे दिया गया था। जाली हस्ताक्षर कर रूपये निकालने का आरोप बेबुनियाद है। जब अजित कुमार इस सुनवाई से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने फिर से फैसले को चुनौती दी।
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में 30 मार्च ,2021 को आदेश पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएं। जहां से हस्ताक्षर की जाँच हो सके।