नालंदा दर्पण डेस्क। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क की एक चाइल्ड साइट नालंदा दर्पण.कॉम में “यहाँ चलता है थानेदार का राज, लेकिन इस मासूम बच्ची को लेकर क्या कहेंगे दीपक कुमार” शीर्षक से प्रकाशित हुई है।
इस खबर पर नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद, बिहार शरीफ के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने नालंदा दर्पण के प्रधान संपादक से आईटी एक्ट 65(बी) के तहत किशोर न्याय परिषद के समक्ष प्रमाण-स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि नालंदा दर्पण में “यहाँ चलता है थानेदार का राज,, लेकिन इस मासूम बच्ची को लेकर क्या कहेंगे दीपक कुमार” शीर्षक से एक समाचार प्रासरित किया जा रहा रहा है।, जिसके फुटेज में बिहार थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारी के बीच एक नाबालिग लड़की खड़ी दिख रही है तथा वह जप्त वाहनों की गाड़ी के चाभी स्पर्ष करते हुए दिख रही है। कुछ देर बाद वह थाना के अंदर जाती दिख रही है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या वह बच्ची पीड़िता है अथवा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसे किसी कार्य में नियोजित किया गया है।
प्रधान दंडाधिकारी ने आगे प्रधान संपादक को निर्देश दिया है कि उपरोक्त खबर से संबंधित मूल वीडियो इस प्रमाण पत्र के साथ कि जो खबर वीडियो चलाई जा रही है, वह पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसकी पुष्टि करते हुए पूर्ण हस्ताक्षर के साथ किशोर न्याय परिषद को पत्र प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं।