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    Wednesday, March 26, 2025
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      इंस्टाग्राम लाइव रील्स बनाना पड़ा महंगा, 5 युवकों पर FIR दर्ज

      राजगीर (नालंदा दर्पण)। सोशल मीडिया पर चर्चा में आने और फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक कभी-कभी भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला बिहार के नालंदा जिले में सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम लाइव रील्स बनाने के चक्कर में 5 युवकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

      छबिलापुर थाना क्षेत्र के धन्नुबिगहा गांव निवासी मंटू कुमार को पुलिस ने देसी कट्टा लहराने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। 10 फरवरी को पांच युवकों द्वारा कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने जब इस वीडियो की जांच की तो मामला सही पाया गया। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई।

      धन्नुबिगहा गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवधेश यादव के पुत्र मंटू कुमार को गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी लेने पर पलंग के गद्दे के नीचे से देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान मंटू ने वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों के नाम भी पुलिस को बताए।

      मंटू की निशानदेही पर अन्य चार युवकों- राजेश कुमार  पिता अशोक यादव निवासी रटना खरजमा गांव, श्याम बिहारी  पिता उपेंद्र रविदास निवासी धन्नुबिगहा गांव, सुबोध कुमार पिता कृष्णा रविदास, निवासी धन्नुबिगहा गांव, सुबोध कुमार  पिता सिकंदर यादव, निवासी लच्छूबिगहा गांव महकार थाना गया जिला निवासी की पहचान हुई है।

      गिरफ्तार मंटू कुमार ने स्वीकार किया कि ये सभी युवक मिलकर इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाते थे और लोगों के बीच भय फैलाने की कोशिश करते थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छबिलापुर थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

      बता दें कि आजकल युवाओं के बीच इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की होड़ लगी हुई है। इसी चक्कर में कई युवा गलत राह पकड़ लेते हैं और अपराध में लिप्त हो जाते हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

      यह ता घटना इस बात का उदाहरण है कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने की प्रवृत्ति किस तरह अपराध की ओर धकेल सकती है। पुलिस ने इस पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की है। ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सके।

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