नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी पहनकर वीडियो अथवा रील्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, आजकल ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रील्स और वीडियो बनाने का काम किया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रील्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है।
वहीं पुलिस मैनुअल के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ऐसे में यदि वह कर्मी किसी भी प्रकार का वीडियो या रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है। इस तरह के मामलों में जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है।
इधर जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेकचर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उस चैट या लाइव प्रसारण में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो।
पुलिसकर्मियों द्वारा ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हो। पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है।
- बिहार में 6.421 हजार विद्यालय सहायकों की बहाली का रास्ता साफ
- केके पाठक को शिक्षा विभाग के ACS पद से हटना नीतीश सरकार की बड़ी गलती
- Rajgir Glass Bridge : जानें राजगीर ग्लास ब्रिज की खासियत, जो पर्यटकों का मन मोह लेता है
- WhatsApp New Features: व्हाट्सएप के इस नए फीचर का इस्तेमाल जरुर करें
- जानें व्हाट्सएप (WhatsApp) से वीडियो डाउनलोड करने के सुरक्षित तरीके