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50 लाख रंगदारी दो, तब खुलेगा दुकान का ताला, DM जनता दरबार तक पहुंची बात

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Pay 50 lakhs as extortion money, then the lock of the shop will be opened, the matter reached DM's court

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज दैनिक जनता दरबार में 18 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

आवेदक के द्वारा बताए गए पंचायत के ग्राम चंद्रकुरा के महादलित टोला में चापाकल की अति आवश्यकता से संबंधित मामले को जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित समस्या निवारण हेतु जिला लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), नालंदा को  निर्देशित किया गया ।

आवेदक द्वारा बताया गया कि खांदा केबला में 25 केबी का ट्रांसफार्मर बज्रपात के कारण जल चुका है जिसके कारण पूरे खांदा में बिजली नही रहने से सिंचाई नहीं हो पा रहा हैं। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित समस्या निष्पादन हेतु जिला विद्युत कार्यालय, नालंदा को निर्देशित किया गया।

आवेदक द्वारा बताया गया कि मेड़िया प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक विद्यालय मे अनियमित तौर पर आते हैं जिससे बच्चों की शिक्षा पर नकारत्मक प्रभाव पड़ रहा हैं इस पर जल्द से जल्द विराम लगाइए। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शिकायत निवारण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को निर्देश दिया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि मकुंदन विगहा, थाना थरथरी,  सिनेमा मोड़ के पास उनके दुकान पर हथियार से लैस होकर 10 से 12 अज्ञात लोग असामाजिक तत्व के साथ दुकान का ताला तोड़ने लगे मना करने पर गाली– गलौज एवम् जान से मारने की धमकी मिली और दुकान का ताला तोड़ कर अपना ताला लगा दिया। उनके द्वारा मेरे पिताजी को धमकी दी गई कि जब तक पचास लाख रुपया रंगदारी नहीं दोगे तब तक मेरा वाला ताला नहीं खुलेगा। जिलाधिकारी द्वारा  समस्या निष्पादन हेतु हिलसा एसडीओ को निर्देशित किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि सरथा पंचायत के चैनपुरा गांव के वार्ड नं 2 के दलित एवम् महादलित टोला हैं जो कि 2005 से ही ईंट सोलिंग का रास्ता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं जिससे जनता के आने–जाने मे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित समस्या निष्पादन करने हेतु उप विकास आयुक्त, नालंदा को निर्देश दिया गया।

आवेदक के द्वारा बताए गए ज़माबंदी खारिज करने से सम्बन्धित मामले को जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता नालंदा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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