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12 फरवरी  को नालंदा के 28 परीक्षा केंद्रों पर 19704 अभ्यर्थी देंगे 68 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

*परीक्षार्थियों को प्रातः 9:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 11:00 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।*

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बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)।  बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी(रविवार) को किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन जिला के 28 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें से बिहार शरीफ में 20 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 05 परीक्षा केंद्र तथा हिलसा में 03 परीक्षा केंद्र में  बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 19704 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन 12:00 बजे मध्याह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक एक पाली में किया जाएगा।

जिला में परीक्षा के आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी परीक्षा संयोजक बनाए गए हैं। वरीय उपसमाहर्त्ता उपासना सिंह को परीक्षा के सहायक संयोजक के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

परीक्षा के स्वच्छ वातावरण में आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर दो-दो  पदाधिकारी को स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उनके सहयोग के लिए एक-एक पुलिस पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 56 सहायक स्टैटिक दंडाधिकारी एवं एक-एक पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आयोग के निदेशानुसार परीक्षा केंद्रों को 13 जोन में विभक्त कर जोनल -सह- गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।

वह अपने जोन में पड़ने वाले परीक्षा केंद्रों के बीच लगातार भ्रमणशील रह कर स्वच्छ एवं कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 6 वरीय पदाधिकारियों को उड़नदस्ता दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

परीक्षा के सुगम संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण का दूरभाष संख्या 06112- 235288 पर कार्यरत रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी बनाया गया है।

नियंत्रण कक्ष में अलग से सुरक्षित दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत  वीडियोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही सभी केन्द्रों पर मोबाइल जैमर भी लगाया जाएगा।

परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक को छोड़कर किसी भी अन्य वीक्षक/ कर्मी के पास मोबाइल रखना वर्जित होगा। केंद्राधीक्षक को भी सामान्य की-पैड वाला (गैर स्मार्ट मोबाइल) ही ले जाने की अनुमति होगी।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 दिन पूर्व से परीक्षा के दिन तक के लिए 500 गज व्यसार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया जाएगा।

परीक्षा के दिन बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के आने की संभावना होगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र के लिए विशेष यातायात व्यवस्था से संबंधित रुट लाइनिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

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