बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पास्को स्पेशल न्यायधीश आशुतोष कुमार ने 10 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के 73 वर्षीय आरोपी रामातार प्रसाद को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष कारावास के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत 6 माह कारावास सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। आरोपी नालंदा थाना क्षेत्र के जुआफर बाजार गांव का निवासी है।
न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश किया। अभियोजन की ओर से पास्को स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस किया तथा 8 गवाहों से गवाही भी कराई।
पीड़िता के माता के बयान पर महिला थाना में 5 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार 5 मार्च 2019 को बच्ची को घर में अकेले छोड़कर वह अपने पति के साथ बाजार गई हुई थी।
तभी अभियुक्त बच्ची को अकेला देखकर उसके घर में घुस गया और बच्ची को गोद में उठाकर अंदर के कमरे में ले गया और मुंह गमछा से बंद कर दिया और उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
इस दौरान बच्ची चिल्लाने लगी। जिससे पड़ोसी आ गए और उसे पकड़ लिया। जब मां घर आई तो बच्ची ने रोते हुए एवं पड़ोसियों ने मामले की जानकारी दी।
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