Home अपराध नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी राजगीर का युवक दोषी करार

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी राजगीर का युवक दोषी करार

0

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 13 मार्च को होगी।

बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पोक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने राजगीर थाना क्षेत्र के बराकर गांव निवासी कारू रविदास उर्फ सत्येंद्र रविदास को दोषी पाया है।

मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने मामले में बहस की थी।

उन्होंने बताया कि 8 सितंबर 2021 को तीन बजे दिन में कतरीसराय थाना क्षेत्र की पीड़िता सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान आरोपित आया और उसे बहला फुसलाकर अपनी बुआ के यहां ले गया। वहां तीन दिन तक रखा इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद पीड़िता को श्रमजीवी एक्सप्रेस से नई दिल्ली ले गया। रेलवे स्टेशन पर उतरने पर पुलिस को देखकर आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग गया। रेलवे पुलिस नाबालिग बच्ची को अकेली देख पुलिस उससे पूछताछ की। इसके बाद पीड़िता घटना की जानकारी दी।

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3XCHd9QZ0fk[/embedyt]

चंडी नगर पंचायत में हर माह हो रहा 2-3 लाख रुपए का सफाई घोटाला

मुखिया को नहीं पता कहां है पंचायत की संचिकाएं, रोजगार सेवक कहता है- तू नीच जात है…

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JhDnEB95JwE[/embedyt]

नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर सभी हेलीपैडों को अलर्ट रखने का आदेश

बैंककर्मियों ने बिहारशरीफ नगर में ऋण वापसी को लेकर चलाया अनोखा अभियान

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nTxQIxOMLBs[/embedyt]

राजगीर-बिहारशरीफ मार्ग पर महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या

 

error: Content is protected !!
Exit mobile version