Home चंडी बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ने की 8 मामलों की सुनवाई

बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ने की 8 मामलों की सुनवाई

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बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 8 मामले की सुनवाई की गई।

इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

गलत प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक नियोजन से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला स्तरीय शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के पूर्व के निर्णय के विरुद्ध नियोजन नियमावली के प्रावधान के अनुसार राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर करने का सुझाव परिवादी को दिया गया।

चंडी के परिवादी पप्पू कुमार सिंह द्वारा गलत ढंग से जमीन रसीद काटने से संबंधित दायर परिवाद के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता को मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

राजगीर के राकेश कुमार द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अतिक्रमण वाद चलाया जा रहा है तथा अतिक्रमण हटाने के लिए तिथि का निर्धारण भी किया जा चुका है।अंचलाधिकारी राजगीर को अतिक्रमण हटाकर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया।

अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।

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