नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति (Bihar teacher transfer and posting new policy) जल्द बनेगी। जिसमें पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षकों को शामिल किये जाने के आसार हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होने वाली है।
हालांकि, कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। तय सभी बिन्दुओं पर कमेटी पंद्रह दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में तीन कोटि के शिक्षक हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद चार कोटि के शिक्षक हो जायेंगे। पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं। इनमें प्रारंभिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का जिला संवर्ग है एवं माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का प्रमंडलीय संवर्ग है।
जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पदस्थापन वाले जिले के अंदर तथा माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों के पदस्थापन वाले प्रमंडल के जिलों में स्थानांतरण के प्रावधान हैं। जिला एवं प्रमंडल से बाहर स्थानांतरण लेने की स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ती है। दूसरी कोटि नियोजित शिक्षकों की है। नियोजित शिक्षकों के अपने नियोजन इकाई के अंदर ही स्थानांतरित किये जाने के प्रावधान हैं।
हालांकि, महिला एवं दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के अंतरजिला व नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान भी किया गया, लेकिन उसका कार्यान्वयन अब तक नहीं हुआ है। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, जो दो वर्षों की परीक्ष्यवान अवधि में हैं। और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक चौथी कोटि के हैं, जो पदस्थापित किये जाने वाले विद्यालय में पदस्थापन की तिथि से विशिष्ट शिक्षक बन जायेंगे।
महिला एवं दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के अंतरजिला व नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान भी किया गया, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया। 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का अंतरजिला तबादला पिछले साल जून में ही संभावित था। इसके लिए 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित नियोजन के पहले से पुराने वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा आवेदन लिये गये थे।
- Biharsharif Government Bus Stand: परिवहन विभाग को 20 साल से है बड़ा हादसा का इंतजार
- Fraud in Bihar Education Department: नालंदा में फिर पकड़े गए 12 फर्जी नियोजित शिक्षक, कार्रवाई के आदेश
- Bihar Education Department:अब मध्याह्न भोजन योजना को लेकर कड़ी कार्रवाई का आदेश
- North Eastern Region Conference : केंद्र सरकार के समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे बिहार के विश्वविद्यालय
- E-Shiksha Kosh Portal: छात्रों का डाटा अपलोड नहीं करने पर नपेंगे 217 स्कूलों के हेडमास्टर