बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। शराब के अवैध कारोबार एवं अपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त जिला के 9 असमाजिक तत्वों की विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 की अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्ययालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
बिंद थाना क्षेत्र के मदनचक निवासी दिलीप यादव के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
पारित आदेश के आलोक में दिलीप यादव को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सोहसराय थाना क्षेत्र के लोहगानी निवासी कारू पासवान उर्फ उकेश पासवान के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की विक्री करने के आरोपों में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत होने पर मुक्त होने के कारण विधि व्यवस्था में व्यवधान की आशंका बनी रहती है।
पारित आदेश के आलोक में कारू पासवान को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
लहेरी थाना क्षेत्र के मुरारपुर निवासी अमन कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत लहेरी थाना मे दो अलग अलग कांड दर्ज है। अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं।
पारित आदेश के आलोक में अमन कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को सोहसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
वेना थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अनिल पासवान के विरूद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत वेना थाना में कांड दर्ज हैं।
पारित आदेश के आलोक में अनिल पासवान को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को भागनविगहा थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के खन्दकपर पर निवासी सोनू कुमार उर्फ अभिषेक रंजन के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भादवि के तहत बिहार थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है। अपराधिक गतिविधियों के आरोप में जेल चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं।
पारित आदेश की आलोक में सोनू कुमार को अगले तीन माह प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को दीप नगर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सोहसराय थाना क्षेत्र के लोहगानी निवासी चिकू पासवान के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत सोहसराय थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।
पारित आदेश के आलोक में चिकू पासवान को अलगे तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को लहेरी थाना मे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सोहसराय थाना क्षेत्र के निवासी छोटी पहाड़ी सोनू कुमार के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत सोहसराय थाना में कांड दर्ज हैं।
पारित आदेश के आलोक में सोनू कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा निवासी विमल पासवान के विरुद्ध भादवि , आर्म्स एक्ट एवं शस्त्र अधिनियम तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में 12 अलग -अलग कांड दर्ज हैं।
पारित आदेश के आलोक में विमल पासवान को अगले तीन माह तक के लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को सरमेरा थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के मदनचक निवासी सुजीत यादव के विरुद्ध भादवि, आर्म्स एक्ट तथा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में 18 अलग अलग कांड दर्ज हैं।
पारित आदेश के अलोक में सुजीत यादव को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को हिलसा थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी हो गई। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए आदेश लागू रहेगा। जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत अगर शराब बिक्री करने या संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाये जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।
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