Home करायपरशुराय करायपरसुराय मनरेगा पीओ का आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक

करायपरसुराय मनरेगा पीओ का आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक

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“उप विकास आयुक्त के द्वारा 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा गया है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने तक वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रहेगा…

करायपरसुराय (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला प्रशासन के द्वारा 23 सितंबर को करायपरसुराय प्रखंड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी के पूर्व हिलसा अनुमंडल अधिकारी द्वारा प्रखंड में आहूत बैठक में उपस्थित नहीं रहने को लेकर उप विकास आयुक्त ने मनरेगा पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अगले आदेश तक उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।

नालंदा जिला के उप विकास  आयुक्त के द्वारा ज्ञापन संख्या 1109 दिनांक 25/9/2023 के माध्यम से इस संबंध में करायपरसुराय के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी विनीता कुमारी को पत्र लिखा गया है।

पत्र में कहा गया है कि हिलसा के अनुमंडल अधिकारी सुधीर कुमार के ज्ञापांक संख्या 450 दिनांक 20 /9/2023 के द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला प्रशासन के द्वारा 23 सितंबर को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित था। इसकी तैयारी हेतु 18 सितंबर को अनुमंडल अधिकारी के द्वारा प्रखंड में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें वह अनुपस्थित थी।

पत्र में कहा गया है कि इसके पूर्व 1 सितंबर को भी आहूत बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। प्रखंड  विकास पदाधिकारी के द्वारा दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया, किंतु आपके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

एसडीओ के द्वारा कार्यालय की जांच के क्रम में उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि सप्ताह में मात्र दो दिन ही आती है। बीडीओ द्वारा बैठक की सूचना दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा कहा गया कि प्रखंड कार्यालय में मेरा कोई काम नहीं है।

पत्र में कहा गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि आप जानबूझकर बैठक में उपस्थित नहीं होती हैं और न ही वरीय अधिकारियों के आदेश का पालन किया जाता है। जो कि आपके अनुशासनहीनता एवं वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना का घोतक है।

पत्र में स्पष्ट निर्देश देते हुए मनरेगा पदाधिकारी को कहा गया है कि प्रत्येक दिन 10:00 बजे बीडीओ या  सीओ के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायें।

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