बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, होली, रामनवमी जैसे पर्व के अवसर पर जिले में शांतिपूर्ण वातावरण एवं सांप्रदायिक सौहार्द के बीच संपन्न कराने के उद्देश्य से अपराधियों पर कड़ी नजर रखना और जिला बदर करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है।
बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 सीसीए के तहत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान 14 अभियुक्तों को जिला बदर और थाना बदर किया गया है।
न्यायालय के अनुसार आठ अभियुक्तों को जिला बदर किया गया है जबकि तीन-तीन अभियुक्त को दूसरे थाना में जाकर प्रत्येक सप्ताह चार दिन उपस्थिति दर्ज करानी है।
सीसीए के तहत की गयी कार्रवाई में छबीलापुर थाने के चंदौरा गांव निवासी संतोष प्रसाद, शशि कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, चुनचुन प्रसाद, पारस पासवान, अविनाश कुमार और अनिल कुमार उर्फ बच्चू प्रसाद को अगले तीन महीने के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई की गयी है।
इसके अलावा मानपुर थाना क्षेत्र के गोगरीपर गांव निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव का पुत्र राहुल कुमार उर्फ राहुल यादव, मकडुआ गांव निवासी छोटे यादव का पुत्र मतलू यादव और रामवृक्ष यादव का पुत्र अजीत यादव उर्फ मोती यादव को अगले 6 महीने तक चिकसौरा थाने में जाकर प्रत्येक सप्ताह चार दिन उपस्थिति दर्ज करानी है।
जबकि मानपुर थाना क्षेत्र के ही अलौदीया गांव निवासी संतोष सिंह उर्फ संजो सिंह, गोगरीपर गांव निवासी विराजे यादव का पुत्र बांधा यादव और नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर गांव निवासी तनिक गोप का पुत्र अवध बिहारी उर्फ बंडा को अगले छह माह तक प्रत्येक सप्ताह चार दिन खुदागंज थाने में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।
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