बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। छेड़खानी का विरोध करने पर हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता और पुत्र को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने मारपीट मामले में आरोपित पिता गिरजा राम व पुत्र दीपू राम को यह सजा सुनायी। कोर्ट ने दीपू राम को छेड़खानी के मामले में भी तीन साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना किया।
जबकि गिरजा राम को मारपीट के अलावा अन्य धाराओं में भी एक साल व एक महीने का कठोर कारावास की सजा सुनायी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
आरोपित पिता पुत्र खुदागंज थाना क्षेत्र का निवासी है। जबकि इसी मामले के पांच अन्य आरोपित को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने बहस की थी।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई 2021 को शाम में नाबालिग बच्ची बकरी चराकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दीपू राम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
नाबालिग जब भागने लगी तो उसका दुपट्टा छीन लिया और मोबाइल नंबर की मांग की। किसी तरह पीड़िता आरोपितों से बचकर घर गयी। परिजनों से घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजन आरोपित के घर पर जाकर घटना की शिकायत की।
इसके बाद आरोपित पीड़िता के घर गया और लाठी डंडा रॉड व खंती से मारपीट कर पीड़िता के परिजनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।
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