बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण )। बिहार शरीफ कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम आशुतोष कुमार ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी करार अभियुक्त दिनेश चौहान को धारा 376 एवं 506 तथा 4/6 पास्को अधिनियम के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने 6 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से भुगतान किया जाएगा।
पीड़िता की मां के फर्द बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार पीड़िता 14 जुलाई 20 की शाम 7:30 बजे घर के बाहर बैठी थी।
इसी बीच आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ पास के एक सुनसान घर में ले गया। वहां ले जाकर पीड़िता का मुंह जबरन बंद कर दिया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पीड़िता ने 164 सीआरपीसी के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में घटना को सत्य बताया तथा आरोपी की पहचान भी की थी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष से स्पेशल पास्को पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया और 7 गवाहों की गवाही भी कराई।
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