बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 24 एवं 25 अगस्त को किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन जिला के 32 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें से बिहार शरीफ में 26 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 03 परीक्षा केंद्र तथा हिलसा में 03 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 42479 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर दो- तीन पदाधिकारी को स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उनके सहयोग के लिए एक-एक पुलिस पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।
सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 70 स्टेटिक दंडाधिकारी एवं एक-एक पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आयोग के निदेशानुसार परीक्षा केंद्रों को 11 जोन में विभक्त कर जोनल-सह- गश्ती दल दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। वह अपने जोन में पड़ने वाले परीक्षा केंद्रों के बीच लगातार भ्रमणशील रहकर स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 8 वरीय पदाधिकारियों को उड़नदस्ता दल दंडाधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
परीक्षा के सुगम संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण दूरभाष संख्या 06112-235288 पर कार्यरत रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष में अलग से सुरक्षित दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी साथ ही सभी केन्द्रों पर मोबाइल जैमर भी लगाया जाएगा।
प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को प्रातः 7:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानि पूर्वाह्न 09:00 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 09 बजे के बाद को परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को अपराह्न 1 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।अपराह्न 2.30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक को छोड़कर किसी भी अन्य वीक्षक के पास मोबाइल रखना वर्जित होगा। केन्द्राधीक्षक को भी सामान की-पैड बाला (गैर स्मार्ट मोबाइल) ही ले जाने की अनुमति होगी।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 दिन पूर्व से परीक्षा के दिन तक के लिए 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लू टूथ,वाईफाई गैजेट,इलेक्ट्रॉनिक पेन,पेजर, किसी भी प्रकार की घड़ी आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षा के दिन बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में काफी में परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के आने की संभावना होगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र के लिए विशेष यातायात व्यवस्था से संबंधित रुट लाइनिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
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