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एसिड अटैक के 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अखौरी अभिषेक सहाय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एसिड अटैक के पांच दोषियों को कठोर दंड सुनाया है। छोटू कुमार, साजन कुमार, रवि कुमार, रवि पांडे और चंदन कुमार को अदालत ने 10-10 साल के सश्रम कारावास के साथ 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दरअसल 18 अगस्त 2021 को बिहारशरीफ के लहेरी थाना में पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पीड़िता के अनुसार दोपहर 12:30 बजे वह अपनी बहन के साथ घर से निकली थी। जब वे करीब 2:15 बजे बड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ रही थीं। तभी अचानक एक लड़का तेज़ी से आया और उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गया।

हमले के तुरंत बाद पीड़िता ने हमलावर को पहचान नहीं पाया। लेकिन बाद में जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से सभी आरोपियों की पहचान हो सकी। जांच में सामने आया कि यह हमला किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। जिसमें सभी पांच आरोपी शामिल थे।

मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कैसर इमाम ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए और 11 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष के मजबूत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने पांचों दोषियों को कड़ी सजा सुनाई।

यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसिड अटैक जैसे अपराधों में सख्त सजा से भविष्य में अपराधियों के मन में भय पैदा होगा और ऐसी घटनाओं में कमी आने की उम्मीद की जा रही है।

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