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ACS सिद्धार्थ ने शिक्षकों को दी स्वयं स्थानांतरण की अनूठी सुविधा, जानें डिटेल

ACS Siddharth gave the unique facility of self transfer to teachers, know the details
ACS Siddharth gave the unique facility of self transfer to teachers, know the details

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के सभी शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा पत्रांक 46 दिनांक 26-06-2025 के माध्यम से की गई है। यह कदम शिक्षकों की असंतुष्टि को दूर करने और स्कूलों में रिक्त पदों की समस्या का समाधान करने के लिए उठाया गया है।

पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने देखा कि पूर्व में किए गए स्थानांतरणों के बावजूद कई शिक्षक अपनी तैनाती से संतुष्ट नहीं हैं। कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षकों को स्वयं अपने स्थानांतरण का निर्णय लेने का अधिकार देने का फैसला किया है।

स्व-चयनित स्थानांतरण: शिक्षक दो से अधिकतम दस शिक्षकों का समूह बनाकर परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यह स्थानांतरण केवल एक ही श्रेणी (जैसे नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, या विद्यालय अध्यापक) और एक ही विषय (जैसे गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि) के शिक्षकों के बीच होगा।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल: शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन कर अपने जिले, पंचायत, प्रखंड, या अनुमंडल में स्थानांतरण के इच्छुक अन्य शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों से संपर्क कर वे अपने इच्छित स्कूल का चयन कर सकेंगे।

आवेदन और आदेश प्रक्रिया: स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जाएगा। OTP सत्यापन के तीन दिन के भीतर स्थानांतरण आदेश जारी हो जाएगा। शिक्षकों को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर नए स्कूल में योगदान देना होगा।

नियमों का पालन: यदि समूह में कोई एक शिक्षक योगदान देने से इनकार करता है, तो पूरे समूह का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

यह व्यवस्था विशेष रूप से जुलाई 2025 के लिए लागू होगी। जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से होगी। इस प्रक्रिया में राज्य मुख्यालय या जिला स्थापना समिति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। शिक्षक स्वतंत्र रूप से ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

इस पहल से शिक्षकों को अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। जिससे उनकी असंतुष्टि कम होने की उम्मीद है। साथ ही स्कूलों में रिक्त पदों की समस्या का समाधान होगा। जिससे शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी।

डॉ. एस. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस नई व्यवस्था की जानकारी सभी शिक्षकों तक पहुंचाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कदम शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देगा।

संपर्क: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना 800015. फोन: 0612-2217016 | ई-मेल: secy-edn-bih@nic.in

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