Home भ्रष्टाचार पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Anticipatory bail plea of ​​notorious paper leak mafia Sanjeev Mukhiya rejected

नगरनौसा (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और केंद्रीय सिपाही चयन परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना की सत्र अदालत ने कुख्यात पेपर लीक माफिया संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला पटना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया।

संजीव कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए उसके वकील ने दावा किया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसे जमानत दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ओमकार पांडे ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

यह मामला तब सामने आया जब 15 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली। इस पर एक विशेष धावा दल का गठन किया गया। जिसने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संजीव कुमार की मुख्य भूमिका का खुलासा किया था। जिससे उसकी गिरफ्तारी की राह साफ हो गई। इसके बाद मामले की प्राथमिकी आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 के तहत भारतीय दंड विधान और बिहार एग्जामिनेशन कंडक्ट एक्ट तथा सूचना एवं तकनीकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई।

इसी तरह अक्टूबर 2023 में केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस दल ने तकनीकी जांच के बाद लीक की पुष्टि की और इसे एक संगठित अपराध मानते हुए आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 16/2023 के तहत भारतीय दंड विधान और सूचना एवं तकनीकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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