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शिक्षा विभाग का बड़ा फैसलाः शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां एक ही विज्ञापन के जरिए एक सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प मिल सकता है।

शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ऐसे शिक्षकों से 22 अक्तूबर तक विकल्प मांगा है, जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं।

वित्त विभाग के संकल्प के तहत आया फैसलाः इस निर्णय की जड़ में बिहार सरकार के वित्त विभाग का 28 नवंबर, 2023 का संकल्प है। इसके तहत उन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा, जिन्हें एक ही विज्ञापन के जरिए अलग-अलग पेंशन योजनाओं में शामिल किया गया था।

एक सितंबर, 2005 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक पुरानी पेंशन योजना में थे, जबकि इसके बाद नियुक्त शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत रखा गया था।

शिक्षकों को मिलेगा विकल्प चुनने का अवसरः अब, एनपीएस के तहत आने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, बशर्ते वे संबंधित शर्तों को पूरा करें।

शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 22 अक्तूबर तक सभी शिक्षक अपने विकल्प और आवश्यक दस्तावेज जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपें। इसके बाद इन दस्तावेजों की जांच कर विभाग को अंतिम रूप से जमा किया जाएगा।

समय सीमा का पालन आवश्यकः यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित तिथि तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं करता, तो उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित शिक्षक को सभी आवश्यक जानकारी जैसे नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र भी जमा करनी होगी।

इस फैसले का असरः शिक्षा विभाग के इस कदम से हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में वापस लौटने का अवसर मिलेगा, जो उनके भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है।

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