नालंदा दर्पण डेस्क। लोगों को जल्द ही पुलिस विभाग की सीसीटीएनएस (CCTNS) पोर्टल के माध्यम से घर बैठे एफआईआर (FIR) की रजिस्टर्ड कॉपी मिलेगी। इस सुविधा के बहाल होने के बाद जरूरत मंद लोगों को एफआईआर की कॉपी के लिए थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
लोगों की सुविधा के लिए पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप एवं सीसीटीएनएस पोर्टल की व्यवस्था की गयी है। इस माध्यम से कोई भी पीड़ित कहीं से किसी भी थाने में ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज कराया जा सकते हैं। पुलिस उस आवेदन के माध्यम से मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ करेगी।
अब कांड संख्या पता होने पर बिहार के किसी थाने की एफआईआर की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए हर थाने में प्रत्येक दिन दर्ज एफआईआर की कॉपी को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। संबंधित लोग कहीं से भी अपने केस का डिटेल्स निकाल सकेंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि पुलिस द्वारा अभी तक अद्यतन उनके केस के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है।
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