Bihar Education Department: प्राथमिक शिक्षकों के लिए नया स्थानांतरण आदेश जारी
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (Bihar Education Department) ने विशेष कारणों से स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शिक्षकों के अभ्यावेदन और शपथ-पत्र के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन प्रक्रिया को ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह कदम शिक्षकों को पारदर्शी और डिजिटल तरीके से स्थानांतरण प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण और योगदान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं-
स्थानांतरण आदेश डाउनलोड और योगदान प्रतिवेदनः शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉग इन कर अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करना होगा। साथ ही, वे पोर्टल से योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र डाउनलोड करेंगे। उस पर हस्ताक्षर करेंगे और नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवाएंगे।
योगदान प्रतिवेदन अपलोडः हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन को शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी। जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी।
स्थानांतरण अस्वीकार करने की सुविधाः यदि कोई शिक्षक स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहता, तो उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर करना होगा और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन विद्यालय में अगले आदेश तक कार्यरत रहेंगे। हालांकि ऐसे शिक्षकों को अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
अवकाश पर शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्थाः जो शिक्षक वर्तमान में अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि पर हैं, उन्हें भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे योगदान प्रतिवेदन को हस्ताक्षर कर ई-मेल या अन्य माध्यम से नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजेंगे।
प्रधानाध्यापक इस पर on leave अंकित कर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और उसी माध्यम से शिक्षक को वापस भेजेंगे। शिक्षक इसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
योगदान तिथि और स्वतः विरमणः शिक्षकों को योगदान की तिथि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। तिथि दर्ज होने के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन विद्यालय से स्वतः विरमित माने जाएंगे।
अंतिम तिथिः स्थानांतरण आदेश के तहत योगदान करने या न करने की प्रक्रिया 30 जून 2025 (सोमवार) तक पूरी करनी होगी।
स्थानांतरण रद्द होने की स्थितिः यदि कोई शिक्षक 30 जून 2025 तक योगदान नहीं करता या घोषणा पत्र अपलोड नहीं करता, तो उसका स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से रद्द कर दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग के इस कदम को डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप माना जा रहा है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल के उपयोग से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। यह शिक्षकों को समय और संसाधनों की बचत करने में मदद करेगा।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के अनुसार यह आदेश शिक्षकों की सुविधा और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जारी किया गया है। हमारा उद्देश्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से अपील की है कि वे समयबद्ध तरीके से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉग इन कर अपने स्थानांतरण आदेश और योगदान प्रक्रिया को पूरा करें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर का उपयोग किया जा सकता है।





