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    Saturday, December 28, 2024
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      न्यायिक आदेश की अवहेलनाः बिहार थाना के दारोगा पर प्रपत्र ‘क’ गठित, एसपी ने की कार्रवाई  

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण )। न्यायिक आदेशों के प्रति बरती गई घोर लापरवाही के बाद न्यायिक कोर्ट के आदेश पर एसपी हरि प्रसाथ एस. ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार थाना में पदास्थापित दारोगा आलोक कुमार पर प्रपत्र ‘क गठित करने का आदेश दिया है।

      बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायधीश चतुर्थ संतोष कुमार गुप्ता ने मारपीट से जुड़े मामले में अनुसंधानकर्ता आलोक कुमार के खिलाफ एसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

      इस मामले में आरोपित रामचंद्र पासवान की तरफ से अजेय कुमार वर्मा ने जिला जज डॉ. रमेश चंद्र द्विवेदी के कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया था।

      विचारण के दौरान मामले को जज गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा। जहां मामले में विचारण के लिए केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन मांगी।

      यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र 22 मार्च 2021 को दाखिल किया गया था। जिसमें 23 मार्च को केस डायरी की मांग की गई थी। लेकिन, अनुसंधानक को जज ने कई बार रिमाइंडर किया। बावजूद केस डायरी समर्पित नहीं की।

      इसके बाद 5 अगस्त 2021 को कोर्ट ने शोकॉज किया। लेकिन, उन्होंने न तो जवाब दिया न ही केस डायरी व जख्म प्रतिवेदन समर्पित किया।

       

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