नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार सूबे के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रहे आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों पर भारी अर्थदंड लगाये जा रहे हैं।
कहा जाता है कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश पर सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं प्रशिक्षण अवधि से गैर हाजिरी पर काबू पाने के लिए सभी जिलों में अपने हिसाब से कदम उठाये जा रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ कर पश्चिमी चंपारण स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद कुमारबाग डायट ने एक आदेश पत्र भी जारी कर दिया है। जिसमें अर्थदंड का प्रावधान भी है।
उस प्रावधान के अनुसार योग कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक-शिक्षिका को 500 रुपये, प्रार्थना सभा से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक-शिक्षिका को 550 रुपये, प्रशिक्षण कक्षा तथा आवासन से गैर जाहिर शिक्षक-शिक्षिका को 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जायेगा।
विभागीय आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस भी दिये जायेंगे। इस संबंध में एक आदेश पत्र ट्वीटर एक्स हैंडल पर वायरल हो रहा है।
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