बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। मजदूरी का बकाया रुपया मांगने पर की गई मजदूर उपेंद्र रविदास की हत्या मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
इसके आलावे कोर्ट ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोप में सभी आरोपित को 3 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए अन्य धाराओं में भी एक वर्ष व एक माह की सजा सुनाई गई है।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने आरोपित इंद्रजीत कुमार, पप्पू प्रसाद और छोटे प्रसाद को हत्या का आरोप सही पाए जाने पर दोषी पाया है। सभी आरोपित चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं।
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा रणजीत सिंह ने सभी नौ लोगों की गवाही कराई थी।
दरअसल, उपेंद्र रविदास व बहनोई सुरेंद्र रविदास मजदूरी करता था। 29 अगस्त 2021 की शाम साढ़े छह बजे सूचक चंडी थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी सुरेंद्र रविदास बहनोई उपेंद्र रविदास के साथ आरोपित के घर बकाया मजदूरी मांगने गया था। इस दौरान उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
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