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    Sunday, September 8, 2024
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      नालंदा डीएम ने की लोक शिकायत-सेवाओं का अधिकार के तहत निष्पादित मामलों की समीक्षा

      नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरटीपीएस एवं लोक शिकायत की समीक्षा की। आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में 28 आवेदन निर्धारित समय सीमा की अवधि पार करने के उपरांत लंबित पाए गए।

      जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित नहीं रहना चाहिए। आरटीपीएस काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन भी लिया जाना है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी ऑफलाइन आवेदक को लौटाया नहीं जा सकता है। अगर कहीं से ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

      जिलाधिकारी ने ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने संबंधी सूचना का प्रदर्शन सभी आरटीपीएस काउंटर पर सुनिश्चित रखने को कहा ।वर्तमान में जिला में लगभग 84 प्रतिशत आवेदन ऑनलाइन, 15 प्रतिशत काउंटर पर तथा 1 प्रतिशत सीएससी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।

      लोक सेवाओं के कार्य के लिए अक्टूबर माह में नालंदा जिला को राज्य में सातवां रैंक दिया गया है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार के स्तर से सेवाओं को नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराने के कारण दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर शास्ति अधिरोपित किया गया है। कई पदाधिकारियों के अन्य जिलों में स्थानांतरण हो जाने के कारण शास्ति की राशि जमा नहीं हो सकी है।

      अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अंचलाधिकारी अस्थावां, सुरेश कुमार तत्कालीन अंचलाधिकारी रहुई, विजय कुमार सिंह तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी वेन, अजीत कुमार प्रसाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सिलाव, नरेंद्र कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी वेन एवं चंद्र मोहन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजगीर से शास्ति  राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भी इन पदाधिकारियों के संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया गया।

      लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2022 में जिला में 4864 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। सभी लोग शिकायत निवारण पदाधिकारियों को अतिक्रमण से संबंधित ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने को कहा गया जिसमें संबंधित अंचलाधिकारी के स्तर से अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया चलाए जाने के कारण वाद को बंद कर दिया गया।

      परंतु वास्तविक रुप से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे सभी मामलों में 5 दिसंबर तक संबंधित अंचलाधिकारियों को नियमानुसार जमीनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

      प्राप्त शिकायतों का निवारण निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अंतर्गत ही सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम में निर्धारित पॉजिटिव एवं निगेटिव विषय वस्तु के आधार पर अस्वीकृत किए गए आवेदनों की समीक्षा करने का आदेश निर्देश सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को दिया गया। कोई भी आवेदन अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ही स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करने को कहा गया।

      शिकायत वादों की सुनवाई के क्रम में संबंधित लोक प्राधिकार की यथा संभव व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। सुनवाई के क्रम में एक से अधिक बार अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निदेश दिया गया।

      पूर्व में शास्ति अधिरोपित पदाधिकारियों, जिनके द्वारा शास्ति की राशि जमा नहीं की गई और जिनका स्थानांतरण अन्य जिलों में हो गया हो है, इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया।

      बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला प्रबंधक आईटी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी जुड़े थे।

       

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