Home नालंदा अब इन शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा तबादला, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें नई गाइडलाइन

अब इन शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा तबादला, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें नई गाइडलाइन

0
Now these teachers will get the desired transfer, online application started, know the new guidelines
Now these teachers will get the desired transfer, online application started, know the new guidelines

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सुविधा और उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत कैंसर, किडनी, लिवर रोग, दिव्यांगता और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक अब अपनी मनचाही जगह पर तबादला करा सकेंगे। इसके लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष  पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: शिक्षा विभाग के अनुसार तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को 10 स्थानों का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। जिसमें से तीन विकल्प अनिवार्य होंगे। आवेदन के समय शिक्षकों को जिला, प्रखंड के साथ-साथ पंचायत और नगर निकाय का भी चयन करना होगा। ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए वही विकल्प मान्य होंगे। जो महिला शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षक अपनी पहचान (ID) के माध्यम से ई-शिक्षाकोष  पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक सूचनाएं भरने के बाद शिक्षकों को अपना लिखित आवेदन भी अपलोड करना होगा।

महिला शिक्षकों को विशेष सुविधा: महिला शिक्षकों के लिए गाइडलाइन में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यदि महिला शिक्षक विधवा हैं, परित्यक्त हैं या उनके पति-पत्नी की पदस्थापना अलग-अलग स्थानों पर है तो वे भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा वर्तमान पदस्थापना और इच्छित स्थान के बीच की दूरी के आधार पर भी स्थानांतरण का आवेदन किया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियों में तबादले का प्रावधान: शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए सात विशेष कारण या परिस्थितियों को मान्यता दी है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

  • शिक्षक या उनके पति-पत्नी या बच्चों को कैंसर या गंभीर बीमारियां (किडनी, लिवर या हृदय रोग) हों।
  • शिक्षक या शिक्षिका दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हुए हों।
  • शिक्षक या उनके बच्चों को मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता हो।
  • महिला शिक्षक विधवा या परित्यक्त हों।
  • पति-पत्नी की एक साथ पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध किया जा सकता है।

यह कदम शिक्षकों के स्वास्थ्य और परिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जिससे वे बिना किसी मानसिक और शारीरिक तनाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Exit mobile version