नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जून से 15 जून तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया गया है।
बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान में 10 जून से 14 जून तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गयी है। उक्त सूचना के आलोक में बिहार शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के निदेशक द्वारा सभी विद्यालयों में दिनांक 11 जून से 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आलोक मे उष्ण लहर के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए पटना जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिये शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि कोचिंग संस्थान उक्त अवधि में अपने कार्यालय कार्यों को कर सकते हैं एवं इस दौरान ऑनलाईन माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा। यह आदेश दिनांक 13 जून से लागू होगा एवं 15 जून तक प्रभावी रहेगा।
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