right of children to free and compulsory education
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नालंदा
समझें आरटीई अधिनियम-2009 से कितना बदल रहा है सरकारी शिक्षा का स्वरुप
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत एक महत्वपूर्ण कानून है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक…