Home अपराध बिहारशरीफ पार्क में किशोरी संग गैंगरेप, तीनों आरोपी को शेरनी दल ने...

बिहारशरीफ पार्क में किशोरी संग गैंगरेप, तीनों आरोपी को शेरनी दल ने दबोचा

Teenage girl gangraped in Bihar Sharif Park, all three accused caught by lioness team
Teenage girl gangraped in Bihar Sharif Park, all three accused caught by lioness team

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। लहेरी थाना क्षेत्र में स्थित बिहारशरीफ के एक लोकप्रिय पार्क में 12 जून 2025 को दोपहर के समय 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार, किशोरी अपने परिवार की अनुमति लेकर पार्क घूमने गई थी, जो स्थानीय लोगों के बीच मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र है।

पार्क में किशोरी की मुलाकात तीन युवकों गौरव कुमार, लक्ष्मण कुमार और सूरज कुमार से हुई। गौरव पार्क की कैंटीन में काम करता था, जबकि लक्ष्मण माली के रूप में कार्यरत था। आरोपियों ने पहले किशोरी को आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा और रोल खिलाकर उसका विश्वास जीता। इसके बाद, मीठी बातों में फंसाकर उसे पार्क के शौचालय तक ले गए।

किशोरी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि गौरव कुमार ने सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने बताया कि उसका जींस खोलकर उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद लक्ष्मण कुमार ने उसे अनुचित तरीके से स्पर्श किया।

तीसरे आरोपी सूरज कुमार ने उसे अपना मोबाइल नंबर देकर भविष्य में मिलने और घूमने की बात कही। किशोरी ने चक्कर आने की शिकायत की और घूमने से इनकार कर दिया।

घटना के दौरान किशोरी की तबीयत बिगड़ गई, और वह शौचालय में ही बैठ गई। आरोपियों की हरकतों से वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान थी।

घटना का खुलासा तब हुआ, जब शेरनी दल की महिला पुलिसकर्मी गश्त के दौरान पार्क पहुंची। उन्होंने किशोरी को शौचालय में असहाय अवस्था में बैठे देखा और उससे पूछताछ की। किशोरी ने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। शेरनी दल की सक्रियता के कारण तीनों आरोपी घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मण कुमार- जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के साहू बीघा गांव निवासी भोला यादव का बेटा, गौरव कुमार- लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी निवासी चुन्नू प्रसाद का बेटा और सूरज कुमार- रहुई थाना क्षेत्र के बेलदरिया गांव निवासी दाहू बिन्द का बेटा शामिल है।

लहेरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने पुष्टि की कि तीनों आरोपियों के खिलाफ POCSO (बच्चों से यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार 13 जून 2025 को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Exit mobile version