नालंदा दर्पण (नीरज)। समूचे सूबे में जारी हीट वेब के मद्देनजर नालंदा जिले में भी धारा 144 का उपयोग करते आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
सभी सरकारी अफसरों-कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी है। मनरेगा से के आलावे सभी प्रकार के निर्माण कार्य को बंद करने का निर्देश दिया है।
सभी सरकारी और निजी विद्यालय को वर्ग प्रथम से इंटर तक पठन पाठन बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
डीएम योगेन्द्र सिंह ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफ़रल अस्पताल, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था रखने एवं उसके लिए विषेष दंडाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
सभी सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस, ओआरएस, आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है।