बिलोशिनि के तहत नालंदा DM ने की इन 21 अपीलों की सुनवाई
बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सुनवाई के दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि जटिल मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए...


बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण (बिलोशिनि) अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिला पदाधिकारी (डीएम) कुंदन कुमार ने आज 21 शिकायतों की सुनवाई की। इनमें से कई मामलों का निवारण सुनवाई से पहले ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा कर लिया गया था, जबकि शेष मामलों में निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान विभिन्न अंचलों से प्राप्त शिकायतों, जैसे- अतिक्रमण, भूमि विवाद, जमाबंदी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया गया।
बिंद अंचल: परिवादी कृष्ण देव प्रसाद ने अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित शिकायत दर्ज की थी, जिसे डीएम द्वारा त्वरित निष्पादन के साथ हल किया गया।
बिहारशरीफ अंचल: परिवादी इंद्रजीत कुमार ने थानाध्यक्ष सोहसराय द्वारा तंग किए जाने की शिकायत की थी, जिसका समाधान डीएम द्वारा किया गया।
परिवादी रणजीत प्रसाद की जमीन मापी पर रोक से संबंधित शिकायत का भी निष्पादन किया गया। परिवादी ताराचंद महतो की जमाबंदी से संबंधित समस्या का समाधान सुनवाई के दौरान किया गया।
नूरसराय अंचल: परिवादी किशोर कुमार सिंह की मालगुजारी रसीद से संबंधित शिकायत का निष्पादन किया गया। परिवादी निरंजन कुमार की गलत म्यूटेशन को रद्द करने की शिकायत का समाधान सुनवाई में हुआ।
एकंगरसराय अंचल: परिवादी शशि भूषण प्रसाद की अतिक्रमण मुक्त करने की शिकायत को डीएम द्वारा निष्पादित किया गया।
हरनौत प्रखंड: परिवादी आरती कुमारी ने आवास योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की थी, जिसका समाधान डीएम द्वारा किया गया।
इस्लामपुर अंचल: परिवादी सूरज कुमार की रैयती भूमि विवाद से संबंधित शिकायत का निष्पादन किया गया।
राजगीर अंचल: परिवादी अमित कुमार की दाखिल-खारिज से संबंधित शिकायत का समाधान सुनवाई में हुआ।
कुछ मामलों में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पुनः जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए-
परिवादी धर्मेंद्र कुमार की शिक्षकों की अवैध नियुक्ति और सरकारी राशि के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत को अगली सुनवाई के लिए अग्रसारित किया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
परिवादी रामनाथ सिंह की खतियान उपलब्ध कराने की शिकायत के लिए अंचल अधिकारी हिलसा और प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, नालंदा को संयुक्त रूप से रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया।
परिवादी सतेंद्र सिंह की भूमि को जबरन अपने नाम करवाने की शिकायत के लिए अपर समाहर्ता, नालंदा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
परिवादी जितेंद्र सक्सेना की पीसीसी ढलाई में अनियमितता की शिकायत के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा को पुनः रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया।
परिवादी सुनील कुमार की छूटी हुई जमाबंदी स्थापित करने की शिकायत का समाधान किया गया।
परिवादी ममता देवी की नाली और गली निर्माण से संबंधित समस्या का निष्पादन हुआ।
परिवादी सुरेंद्र प्रसाद की गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान सुनवाई में किया गया।
बेन अंचल के परिवादी अमरेश कुमार यादव की जमाबंदी में गलत खाता, खेसरा और रकवा चढ़ाने की शिकायत का निष्पादन हुआ।
गिरियक अंचल के परिवादी किशोरी यादव की गैरमजरूआ जमीन पर अवैध भवन निर्माण की शिकायत का समाधान किया गया।
परिवादी विनोद प्रसाद की बकाश्त भूमि के रैयतीकरण से संबंधित शिकायत का निष्पादन हुआ।
बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सुनवाई के दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जबकि जटिल मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। यह सुनवाई नालंदा जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जन शिकायतों के त्वरित निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।









