नालंदा में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 जनवरी तक प्रतिबंध

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुंदन कुमार ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों सहित कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 11 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश 9 जनवरी 2026 से लागू होकर 11 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि, कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है। प्रशासन ने इन कक्षाओं के लिए विशेष समय-सारिणी तय की है। अब कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित की जाएगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। ताकि छात्रों की शैक्षणिक प्रक्रिया बाधित न हो।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पिछले कुछ दिनों से जिले में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और देर शाम ठंड का प्रकोप सबसे अधिक है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह निर्णय लिया है।
प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि अत्यधिक ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा होता है और यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी था।
जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि ठंड से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं और बच्चों को गर्म कपड़ों में ही बाहर निकलने दें।





