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    Sunday, December 22, 2024
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      पटना हाई कोर्ट के आदेश से वृद्धाश्रम के नाम पर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

      बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जनप्रतिनिधि के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर जिला प्रशासन के द्वारा सोमवार को बुलडोजर चला दिया गया। मामला बिहार नगर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ले का है।

      सोमवार को अचानक सदर सीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल बुलडोजर लेकर पहाड़पुर पहुंची। इसके बाद मौके पर मोहल्ले वासियों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस भी  पूरी तरह से चौकस रही।

      वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद पति रंजय कुमार वर्मा उर्फ रंजू के द्वारा वृद्ध आश्रम के नाम पर अवैध रूप से गैर मजरुआ आम नदी की जमीन, 8 डिसमिल को कब्जा कर लिया गया था। मोहल्ले वासियों के द्वारा जिलाधिकारी के पास वर्ष 2016 में सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेने की शिकायत भी दर्ज की गई थी।

      बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने पटना हाईकोर्ट का शरण लिया। जहां से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया।

      सदर सीओ धर्मेंद्र पंडित ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर खाता संख्या 741 खसरा संख्या 1142 सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। रंजय कुमार वर्मा एवं संतोष प्रसाद के द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर निर्माण कर लिया गया था। जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।

      वहीं इस मामले में संतोष प्रसाद ने बताया कि कुल 7 एकड़ का प्लॉट है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ मेरे ही कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, अवैध रूप से जो कब्जे हैं उन्हें भी प्रशासन को तोड़ना चाहिए।

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