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बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, जानें कौन शिक्षक बनेंगे प्रभारी प्रधानाध्यापक

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाने को लेकर बड़ा आदेश दिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैद्धनाथ यादव ने सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है कि विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में किस कोटि शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाय, उससे संबंधित मार्गदर्शन की माँग की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में निम्नवत् आदेश दिया जाता है:

  1. यदि किसी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदास्थापित हैं। उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदास्थापित हैं तो पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
  2. यदि किसी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि किसी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं तो पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे, वही प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभारी घोषित किए जाएंगे।
  3. यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदास्थापित हैं। साथ हीं उनके साथ स्थानीय निकाय या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदास्थापित हैं तो कक्षा 1 से कक्षा 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
  4. यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है तो वरीय स्थानीय निकाय शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
  5. यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक पदस्थापित है तो वैसी स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
  6.  यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश पत्र के अंत में लिखा है कि नियमित प्रधानाध्यापक के नियुक्ति के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

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