जानें नालंदा डीएम ने सभी शिक्षण संस्थानों को दिए जो सख्त आदेश

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार के मुख्य सचिव निर्देशानुसार नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग सस्थान एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में आठ जून तक शिक्षण कार्य बंद रखने का आदेश दिया है। ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके।

जिलाधिकारी ने आदेश अनुपालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सरकारी एवं निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने और इस आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने के साथ इसका व्यापक प्रचार करवाने का निर्देश दिया है। जिला प्रोग्राग पदाधिकारी आईसीडीएस सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएगी और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगी।

जिलाधिकारी ने उक्त आदेश की प्रति सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से अक्षरशः अनुपालन कराने का भी आदेश दिया है।

बकौल जिलाधिकारी, उक्त आदेश का किसी स्तर पर अनुपालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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