राजगीर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार

राजगीर (नालंदा दर्पण)। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजगीर थाना क्षेत्र के एक होटल में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों, जिसमें पीड़िता का नाबालिग प्रेमी और होटल संचालक शामिल हैं, उसे भी गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार 26 मई 2025 को पीड़िता का 14 वर्षीय प्रेमी उसे राजगीर बाजार स्थित होटल मयूर में लेकर आया था। वहां पहले से प्रेमी के दो दोस्त मौजूद थे। तीनों ने मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस जघन्य अपराध में होटल संचालक ने भी सहायता की। घटना के बाद पीड़िता देर रात अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 27 मई को राजगीर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि 30 मई को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीन मुख्य आरोपियों को गया जी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजगीर थाना क्षेत्र के सेवरेज रोड निवासी नीरज कुमार (19), राम हरि पिंड निवासी सूरज कुमार (19), शिव स्थान निवासी अभिषेक कुमार (30) और पीड़िता का नाबालिग प्रेमी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त होटल मयूर के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने इस अपराध में सहायता प्रदान की थी।

थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उनके बयान के आधार पर होटल के उस कमरे को सील कर दिया गया है, जहां यह घटना घटी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने होटल पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए और मामले की गहन जांच की।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पीड़िता को होटल में लाने की साजिश नाबालिग प्रेमी ने रची थी। होटल संचालक ने न केवल अपराध को अंजाम देने में मदद की, बल्कि इसे छिपाने की कोशिश भी की। पुलिस अब होटल के अन्य कर्मचारियों और संभावित गवाहों से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी तह तक पहुंचा जा सके।

यह घटना राजगीर जैसे पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों में इस घटना को लेकर रोष है। सामाजिक संगठनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है।

थानाध्यक्ष रमन कुमार ने कहा कि हम इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच तेजी से चल रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

अन्य समाचार