17 से 19 नवंबर तक तीनों अनुमंडल में लगेगी चलंत लोक अदालत शिविर, मामलों का होगा ऑन द स्पॉट निपटारा

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा के माध्यम से जिला के तीनों अनुमंडलों में 17 से 19 नवंबर तक निर्धारित स्थल एवं अलग-अलग तिथि को चलंत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा।

चलंत लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण, दीवानी, दुर्घटना से संबंधित मुआवजा, फौजदारी (जघन्य अपराध को छोड़कर) आदि से संबंधित मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाएगा।

मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह, मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी न्यायिक शुल्क के किया जाएगा। चलंत लोक अदालत द्वारा निस्तारित मुकदमों का फैसला अंतिम होगा। इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील मान्य नहीं होगा।

*17 नवंबर (बृहस्पतिवार) को विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय बिहार शरीफ  में थाना क्षेत्र-बिहार शरीफ, लहेरी, मानपुर, रहुई, नूरसराय, वेना, हरनौत, अस्थावां, दीपनगर, सोह सराय, सरमेरा, सारे एवं बिंद से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

 *18 नवंबर (शुक्रवार) को अनुमंडल कार्यालय कैम्पस, राजगीर में थाना क्षेत्र- राजगीर, नालंदा, छबीलापुर, सिलाव, वेन, गिरियक एवं कतरी सराय से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

*19 नवंबर (शनिवार) को ब्लॉक कैंपस, हिलसा में थाना क्षेत्र-नगरनौसा, तेल्हारा, कराय परशुराय, हिलसा, चिकसौरा, चंडी, थरथरी, खुदागंज, एकंगरसराय, परवलपुर एवं इस्लामपुर से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

शिविर का आयोजन निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे की अवधि में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा जिला वासियों से अपील की गई है कि चलंत लोक अदालत शिविर में भाग लेकर अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित मुकदमों का निस्तारण कराने में सहयोग करें तथा आपसी सौहार्द स्थापित कर सुलह करके चलंत लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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