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सभी स्कूलों में बाल संरक्षण सप्ताह आयोजित करने का आदेश

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में बाल संरक्षण सप्ताह मनाने का निर्देश जारी किया है।

आयोग के अध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 14 नवबंर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक बाल संरक्षण सप्ताह आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस सप्ताह के दौरान विद्यालयों में बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और बाल तस्करी जैसे विषय शामिल हैं।

इसके साथ ही बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी जागरूक किया जाएगा ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सकें और किसी भी प्रकार की असहज स्थिति को पहचान सकें।

आयोग ने निर्देश दिया है कि इस दौरान हर विद्यालय में बच्चों के बीच इन मुद्दों पर विशेष परिचर्चा आयोजित की जाए। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और जागरूकता लाना है। ताकि वे किसी भी गलत परिस्थिति का सामना समझदारी से कर सकें।

इसके अलावा सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि बाल संरक्षण सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें और एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोग को जमा करें। ताकि इस अभियान की सफलता का आकलन किया जा सके और इसके प्रभाव को समझा जा सके।

यह बाल संरक्षण सप्ताह बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम है। जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

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