इस अधिकार का लाभ उठाएं अभिभावक, प्रायवेट स्कूलों में बच्चों का कराएं मुफ्त नामांकन

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समुदाय के बच्चों के लिए जिले के निजी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के अवसर खुल गए हैं। इस वर्ष ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

कौन कर सकता है आवेदन? इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के वे बच्चे उठा सकते हैं। जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक है। साथ ही बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया: प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी। जो विद्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। एक से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को दूसरी और तीन से पांच किलोमीटर तक के बच्चों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं।

आवेदन को सरल और सुगम बनाने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद से योग्य बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:

महत्वपूर्ण तिथियां:

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से समय पर ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने की अपील की है। यह पहल कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ समाज में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Exit mobile version