तेल्हाड़ा के शराब तस्कर को 10 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के साकिदपुर गांव निवासी शराब तस्कर अरुण पासवान को जहानाबाद कोर्ट के अनन्य विशेष उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार के न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपये के भारी-भरकम जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में अरुण पासवान को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि यह मामला 4 जनवरी 2020 का है। मखदुमपुर थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार को वरीय अधिकारियों से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना परिसर के बाहर जांच अभियान चलाया गया।

शाम 8:10 बजे एक नीले रंग का कंटेनर (नंबर RJ 14 GE-9144) गया की ओर से आता दिखा। पुलिस ने जब कंटेनर को रोकने का इशारा किया तो चालक ने तेजी से गाड़ी भगाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने कंटेनर को रोक लिया।

कंटेनर की तलाशी के दौरान पुलिस को 2,331 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गाड़ी में सवार दो व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम गुरुपेंद्र सिंह और अरुण पासवान बताए।

अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे दिल्ली से शराब लोड किए हुए कंटेनर को पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति, जिसका नाम विक्की बताया गया, उसे पहुंचाने जा रहे थे।

इस घटना के आधार पर मखदुमपुर थाने में कांड संख्या 8/2020 दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने सरकार की ओर से ठोस तर्क और सबूत पेश किए।

न्यायालय ने अभियुक्त अरुण पासवान को विशेष उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 41(1) के तहत भी 10 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। दोनों धाराओं के तहत जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अरुण पासवान को प्रत्येक के लिए दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ट्रेंडिंग न्यूज