नालंदा दर्पण डेस्क। हिलसा अनुमंडल न्यायालय के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह ने एक महिला की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर देने के ग्यारह वर्ष पुराने एक मामले में एक महिला समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दोषी करार दिए गए अशोक राउत, सियाशरण राउत, प्रमोद राउत, सत्येंद्र राउत, सुनीता रावत, श्रीकांत राउत इस्लामपुर थाना के मुबारकपुर गांव के निवासी हैं। सजा के बिंदु पर फैसला आज सुनाई जाएगी।
इस मामले के प्रभारी अपर लोग अभियोजक राजाराम सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस्लामपुर थाना के मुबारकपुर गांव में 19 मई 2012 को 8 बजे रात में गांव के ही एक परिवार के लोगों ने रामचंद्र प्रसाद की पत्नी देवंती देवी को घर पर चढ़कर लाठी डंडे से पिटाई कर दिया था। जिससे घटनास्थल पर ही देवंती देवी की मृत्यु हो गई थी।
आरोपियों ने घटना को केवल इसलिए अंजाम दिया था कि रामचंद्र प्रसाद ने अपने खेत में लगी मूंग की फसल को चर रही अशोक राउत की बकरी एवं भैंस को मारपीट कर निकाल दिया था।
तब उसी दिन अशोक रावत की पत्नी ने घर पर आकर धमकी दिया था कि सभी को मारपीट कर हाथ पैर तोड़वा देंगे। और उसी दिन 19 मई 2012 की रात 8 बजे दोषी करार दिए गए सभी लोग लाठी डंडे के साथ रामचंद्र प्रसाद के घर पर पहुंच कर उसकी पत्नी देवंती देवी एवं पुत्री के साथ मारपीट की। इस मारपीट से देवती देवी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।
इसके संदर्भ में इस्लामपुर थाना में रामचंद्र प्रसाद ने आरोपियों के विरुद्ध कांड संख्या 119/12 दर्ज कराया था। सत्रवाद संख्या 573/ 12 के तहत हिलसा न्यायालय के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोजन की सुनवाई हुई, जिसमें उक्त सभी छह आरोपी हत्या के लिए दोषी करार दिए गए हैं।
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