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    Monday, December 23, 2024
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      बिहारशरीफ कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या मामले में बेन थाना क्षेत्र के कनकु बिगहा निवासी श्रवण केवट को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

      साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है।

      सजा सुनाते हुए जज ने हत्या के अलावा साक्ष्य छुपाने के जुर्म में भी आरोपित को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

      न्यायालय ने इसी मामले के दो अन्य आरोपित किरण कुमारी व रामप्रवेश केवट को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

      अभियोजन की ओर से एपीपी रामवृक्ष प्रसाद तथा सूचक के तरफ से अधिवक्ता दीपक व सत्येन्द्र कुमार ने सात लोगों की गवाही करायी थी।

      मृतक गणेश कुमार के पिता सह मामले के सूचक सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर गांव निवासी कृष्ण केवट के फर्द बयान पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार 22 जून 21 को 11 बजे दिन में गणेश घर से बिंद जाने के लिए निकला।

      रात तक घर वापस नहीं आया तो परिजन खोजबीन करने लगे। नहीं मिलने पर सरमेरा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। जिसपर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मामले का खुलासा किया।

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