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ठंड का कहर: कक्षा 5 तक स्कूल बंद, जानें डीएम का सख्त आदेश

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Cold wave: Schools up to class 5 closed, know the strict order of DM
Cold wave: Schools up to class 5 closed, know the strict order of DM

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। समूचे नालंदा जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप और सुबह-शाम के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 18 जनवरी 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

इस आदेश के अनुसार कक्षा 6 और उससे ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाओं और गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है। यह निर्णय जिले में ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

यह आदेश 16 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने सभी शिक्षा अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थाना अध्यक्षों और अनुमंडल पदाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित उपाय करें और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें। इस आदेश को सभी संबंधित अधिकारियों और जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी भेजा गया है। ताकि इसका प्रचार-प्रसार किया जा सके और आम जनता को सूचित किया जा सके।

बता दें कि बढ़ती ठंड और कड़ाके की शीतलहर ने जिले में सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह किया है।

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